दुकान मालिक को देने होंगे 15 हजार – फोरम
संतकबीर नगर, जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व सदस्य सुशील देव व श्रीमती संतोष ने गुरुवार को कैरी बैग का दाम लेने पर मेगा शाप के खिलाफ फैसला सुनाया। मेगा शाप के प्रबंधक व कैशियर को कैरी बैग का दाम सात रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ 15 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया।खलीलाबाद के गांधीनगर मोहल्ला निवासी अजय कुमार ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दाखिल कर कहा था कि उन्होंने चार सितंबर 2022 को खलीलाबाद के मेंहदावल चौराहा के निकट भिटवा मोहल्ला में स्थित मेगा शाप से कुछ घरेलू सामान खरीदा। सभी सामानों का अधिकतम खुदरा मूल्य समस्त कर समेत 572 रुपये हुआ, जिसमे कैरी बैग का दाम सात रुपये अतिरिक्त जोड़ा गया था।
कैशियर ने उक्त सामानों को एक कैरी बैग में रखते हुए उन्हें देते हुए रुपये की मांग की। जब उन्होंने कैरी बैग की कीमत देने से मना किया तो कैशियर ने अमर्यादित व्यवहार करते हुए कहा कि बिना पैसे का कैरी बैग कहीं नही मिलता है। वह स्वयं को ठगा महसूस कर संपूर्ण कीमत देकर घर चले आए तथा वहां के प्रबंधक से शिकायत करते हुए लीगल नोटिस भेजी। नोटिस व शिकायत पर कोई ध्यान न देने पर मेगा शाप के प्रबंधक व कैशियर के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दाखिल किए।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मेगा शाप के खिलाफ फैसला सुनाया है। साथ ही शारीरिक, आर्थिक व मानसिक कष्ट के लिए दस हजार व मुकदमा खर्च के रूप में पांच हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया।