पासपोर्ट सिर्फ यात्रा का दस्तावेज, नागरिकता का सबूत नहीं – केंद्र सरकार
नई दिल्ली। पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम प्रमाण मानने और सरकारी योजनाओं में इसके इस्तेमाल को लेकर बढ़ती भ्रांति के बीच विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारतीय पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। यह नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।
सरकार ने पासपोर्ट और मोबिलिटी इकोसिस्टम पर विस्तृत ब्रीफिंग के दौरान यह स्पष्टीकरण दिया। अधिकारियों ने जोर दिया कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाना और विदेश में पहचान स्थापित करना है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को जारी किए जाते हैं, लेकिन इस दस्तावेज का प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सक्षम बनाना और विदेश में पहचान स्थापित करना है। इससे पहले भी आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र सहित अन्य दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए जा चुके हैं।

