स्वास्थ्य मंत्रालय का अहम आदेश – बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी कफ सीरप?
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत कफ सीरप समेत सीरप वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। अब ऐसी दवाएं खरीदने के लिए ग्राहकों को डॉक्टर की पर्ची की जरूरत होगी। यह बदलाव केंद्र सरकार द्वारा ड्रग्स रूल्स 1945 में ड्रग्स (पांचवां संशोधन) रूल्स 2026 के जरिए संशोधन करने के बाद आया है। इस संशोधन को 9 जून को ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया था। इस संशोधन के तहत ड्रग्स रूल्स 1945 की अनुसूची K (Schedule K) के सीरियल नंबर 13 के आइटम नंबर (7) से सीरप (Syrups) शब्द को हटा दिया गया है। अनुसूची K में उन दवाओं की कैटेगरीज की लिस्ट है जिन्हें कुछ खास शर्तों के साथ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के चैप्टर IV के कुछ प्रावधानों से छूट मिली हुई है। लिस्ट से सीरप को हटाने के बाद अब ऐसी दवाएं लागू रेगुलेटरी जरूरतों के दायरे में आ जाएंगी। यह संशोधन 29 दिसंबर 2025 को जारी उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद किया गया है, जिसमें स्टेकहोल्डर्स और आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। सरकार ने कहा कि फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने से पहले ड्राफ्ट नियमों पर मिली सभी टिप्पणियों पर विचार किया गया था।
नोटिफिकेशन में कहा गया कि अब उक्त अधिनियम की धारा 12 और 33 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह-मशविरा करने के बाद ड्रग्स रूल्स 1945 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। संशोधन में आगे कहा गया है कि ड्रग्स रूल्स 1945 में, शेड्यूल K के क्लास ऑफ ड्रग्स (दवाओं की श्रेणी) वाले कॉलम में सीरियल नंबर 13 के सामने आइटम नंबर (7) से सीरप’ शब्द हटा दिया जाएगा। यह नोटिफिकेशन ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह-मशविरे के बाद जारी किया गया था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत बनाए गए ड्रग्स रूल्स 1945 भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को रेगुलेट करते हैं।

