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Uttar Pradesh
Tuesday, July 14, 2026

कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षा का पाठ, अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश?

कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षा का पाठ ..
अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश?

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) और उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग ने गुरुवार को शहर के विभिन्न शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण जागरूकता बैठक आयोजित की। बैठक में भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, भूमि उपयोग और आपदा प्रबंधन से जुड़े नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा संस्थानों को सभी वैधानिक प्रविधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।

बैठक की अध्यक्षता वीडीए के सचिव ने की, जबकि नगर नियोजक और मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने संस्थानों के प्रतिनिधियों को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप संचालन, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, फायर एनओसी, सुरक्षित निकास मार्ग, विद्युत सुरक्षा, मॉक ड्रिल और आपातकालीन निकासी योजना जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी भवन का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य से भिन्न नहीं किया जा सकता तथा बेसमेंट या अन्य स्थानों का अनधिकृत रूप से शिक्षण कार्य में उपयोग नियम विरुद्ध है। साथ ही क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को एकत्रित न करने और परिसर में पर्याप्त पार्किंग एवं आपातकालीन वाहनों के निर्बाध आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

बैठक में बताया गया कि वीडीए और अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण में अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं व्यवस्थित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है। बैठक के अंत में हाल की अग्निकांड की घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया।

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