मामला पहुंचा हाईकोर्ट – सूर्या हत्याकांड के आरोपी का मकान ध्वस्तीकरण टला?
साहिबाबाद। सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के मकान का ध्वस्तीकरण अभी टल सकता है। प्रशासन द्वारा अभी मकान को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं मकान खरीदने वाले प्रापर्टी डीलर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके बाद हाईकोर्ट में ही सुनवाई के बाद मामले में कोई निर्णय हो सकेगा। इसके चलते प्रशासन ने अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी है।
बता दें कि बकरीद वाले दिन असद व उसके साथियों ने सूर्या की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया था और मुख्य आरोपित असद को मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके बाद पुलिस-प्रशासन ने एक जून को असद के पिता नवाब के मकान पर नोटिस चस्पा करते हुए 15 दिनों में जवाब देने के निर्देश दिए थे। नोटिस में कहा गया था कि मकान सरकारी बंजर भूमि पर बना है, जो अवैध है। जवाब नहीं मिलने पर मकान को 16 जून को तोड़ने की तारीख तय की गई थी। इसके बाद एक प्रापर्टी डीलर ने मकान खरीदने का दावा करते हुए एसडीएम कोर्ट में इकरारनामा दाखिल किया था। मामले में एसडीएम कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। अब मामले में प्रापर्टी डीलर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रापर्टी डीलर ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है।
एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में प्रशासन की तरफ से अभी कोई निर्देश नहीं मिला है। प्रशासन से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम सदर अरुण कुमार दीक्षित का कहना है कि मामला उनकी कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में हाईकोर्ट में भी रिट दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पालन किया जाएगा।

