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Monday, August 17, 2026

चार आरक्षकों की मौत से सबक? आवश्यक न हो तो रात में 12 से पांच बजे के बीच पुलिस वाहन न चलाएं – डीजीपी कैलाश मकवाणा

चार आरक्षकों की मौत से सबक? आवश्यक न हो तो रात में 12 से पांच बजे के बीच पुलिस वाहन न चलाएं – डीजीपी कैलाश मकवाणा

भोपाल। सागर में बुधवार सुबह बीडीडीएस वाहन व कंटेनर की टक्कर में चार आरक्षकों की मौत का सबक लेते हुए डीजीपी कैलाश मकवाणा ने निर्देश जारी कर कहा है कि बहुत आवश्यक न हो रात 12 बजे से सुबह पांच बजे तक पुलिस के वाहन नहीं चलाए जाएं। उन्होंने अति आवश्यक काम भी बताए हैं जैसे रात्रि गश्त, पुलिस थानों की रात्रि में आकस्मिक दौरा, चेकिंग, आकस्मिक परिस्थिति जिसमें किसी घटनास्थल पर तात्कालिक रूप से पहुंचने की आवश्यकता हो या तत्काल कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करना, वीवीआइपी विजिट के दौरान फोर्स भेजना आदि।

डीजीपी ने यह भी कहा है कि यदि लंबी दूरी की यात्रा हो तो रास्ते में पड़ने वाली पुलिस इकाइयों में वाहन चालक को पर्याप्त विश्राम दिलाया जाए। उन्होंने कहा है कि पूर्व वर्षों में भी यह देखा गया है कि देर रात्रि वाहन चालन में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान वाहन चालक थक जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इकाई स्तर पर यह देखा जाना चाहिए कि वाहन की कंडीशन ठीक हो, वाहन चालक चालन हेतु अधिकृत हो एवं उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या न हो।

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